मुंबई: (Mumbai) आईसीआईसीआई (ICICI)बैं क की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और को 5 लाख के बेलबोंड पर जमानत (bail) मिल गई है हालांकि वे अदालत की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ सकेगी| प्रवर्तन निदेशालय (ED) की (PMLA) अदालत ने आज सभी आरोपियों को तलब किया था.वकील का कहना है इसे अरेस्ट नही कह सकते. हाजिर होना कहते हैं| (ICICI) बैंक से नियमों का उलंघन कर वीडियोकॉन को कर्ज देने पर ‘किकबैक’ (‘Kickback’ ) का आरोप झेल रहीं चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत को आज PMLA कोर्ट ने अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है|ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर कर रहा है|
गौरतलब है कि इससे पूर्व पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आईसीआईसीआई (ICICI ) बैंक की प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील को खारिज कर दिया था| सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल नहीं देने का फैसला किया जिसने चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी थी| SC ने कहा था, ‘हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. यह बैंक और नियोक्ता के बीच निजी अनुबंध के दायरे में आता है.चंदा कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की अपील की थी जिसने आईसीआईसीआई (ICICI ) बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी|