सीबीआई ने गिरफ्तारी से रोक हटाने की मांग की थी; अफसर पर आर्यन ड्रग केस में रिश्वतखोरी के आरोप
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तारी से राहत दी है। दरअसल, सीबीआई ने कोर्ट से वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की है। इसके खिलाफ वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सीबीआई का कहना है कि वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप हैं। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाए। वहीं, वानखेड़े के वकील ने पिटीशन में बदलाव करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था।
वानखेड़े पर लगे हैं 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप
सीबीआई ने वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोडऩे के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। सीबीआई ने इस मामले में वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी के खिलाफ वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे।
इससे पहले, कोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई में सीबीआई को 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था। आज कोर्ट ने इस राहत को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है।
वानखेड़े बोले- मेरे परिवार को मिल रही धमकियां
वानखेड़े ने कहा है कि पिछले 4 दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर गालियों वाले मैसेज भी मिल रहे हैं। वानखेड़े ने कहा कि वे मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर सुरक्षा की मांग करेंगे।