अवैध व बिना पंजीयन के नही चलेगें अल्ट्रासाउंड सेंटर।

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पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी  घनश्याम मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में सर्वप्रथम जनपद में संचालित विभिन्न अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालन एवं नवीनीकरण आदि के संबंध में विचार विमर्श किया गया।  जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में संचालित जनपद के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर का प्रत्येक माह  निरीक्षण करके उसकी  रिपोर्ट उपलब्ध कराए। जनपद में किसी भी दशा में अवैध /बिना पंजीयन के अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं संचालित होने चाहिए । जिलाधिकारी नें आगे कहा कि यदि कहीं पर भी इस प्रकार के अवैध केंद्र संचालित हो तो उसके बारे में लोग उन्हें सीधा सूचना दे सकते हैं । कहा कि सभी केंद्र नियमानुसार संचालित होने चाहिए। किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में भ्रूण का लिंग परीक्षण किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए ।उन्होंने कहा कि जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर नियमों के अनुरूप नही चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सर्वे कर  अवैध/ फर्जी डायग्नोस सेंटर /पैथोलॉजी /नर्सिंग होम आदि को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे सभी फर्जी /अवैध डायग्नोज/ पैथोलॉजी सेंटर पर कार्रवाई की जाए जो मानक एवं नियमों के अनुरूप नहीं है।
इस मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ गीतम सिंह ,सीएमएस महिला अस्पताल ,सीएमएस पुरुष अस्पताल ,डिप्टी कलेक्टर खालिद अंजुम तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।
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