Friday, October 31, 2025
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लूट व सरकारी कार्य में बाधा डालने पर दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

डकैती कोर्ट, हमीरपुर ने लूट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास और 12,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला थाना ललपुरा क्षेत्र का है। दिनांक 06 जुलाई 2015 को अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र लाखन सिंह और सूर्य प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र शिवस्वरूप विश्वकर्मा, निवासी उजनेडी, ने राठ डिपो की बस (संख्या UP 95 D 2678) को हमीरपुर–राठ मार्ग पर ग्राम उजनेडी के पास रोककर चालक से मारपीट की और बैग से 12,000 रुपये लूट लिए। इस संबंध में थाना ललपुरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग द्वारा साक्ष्यों की समयबद्ध पैरवी की गई। नतीजतन बुधवार को न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

इस प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक कम्बोद सिंह ने की, जबकि एडीजीसी राजेश कुमार तिवारी ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की और पैरोकार के रूप में कांस्टेबल संजीत कुमार यादव उपस्थित रहे।

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