हमीरपुर ।राज्य कर विभाग द्वारा जी०एस०टी० की अर्थदण्ड एवं ब्याज माफी योजना लायी गयी है। जिसमें व्यापारी कर जमा करके अर्थदण्ड एवं ब्याज की माफी का लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है, वह इसका लाभ ले सकते है। लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जी0एस0टी0 पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत तीन वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माने पर छूट प्रदान की गई है। इस योजना का लाभ 31.03.2025 तक लिया जा सकता है। योजना की जानकारी लेने हेतु कृष्ण प्रकाश, उपायुक्त मो० नम्बर- 7235002375 पर फोन कर जानकारी ले सकते है।
जी०एस०टी० की अर्थदण्ड व ब्याज माफी योजना से व्यापारी उठा सकते है फायदा।
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