होली के दौरान जेब में रखे नोटों पर रंग लग जाना आम बात है। लेकिन बाद में दुकानदार उन्हें लेने से मना कर देते हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, हल्के रंग लगे नोट, जिनके नंबर स्पष्ट दिखते हों और जो कटे-फटे न हों, स्वीकार्य हैं। लेकिन अगर नोट ज्यादा खराब हो तो ऐसे नोटों को बैंक में बदला जा सकता है। इसमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।
कल देशभर में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि होली खेलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता और जेब में पड़े नोट रंगीन हो जाते हैं। कभी-कभी तो गलती से हमारे हाथ से ही नोट पर रंग लग जाता है। ऐसे में इसे दुकानदार या कोई भी लेने से मना कर देता है। लेकिन क्या रंगीन नोटों को सच में नहीं स्वीकार करना चाहिए, आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या नियम है?
क्या है इसे लेकर नियम?
अगर होली खेलते वक्त नोट पर हल्का रंग लग गया हो तो कोई भी इसे लेने से माना नहीं कर सकता। बस नोट पर लिखे नंबर साफ दिखने चाहिए। इसके साथ ही ये कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नोट लेने से कोई माना कर दें तो क्या करें?
कहां बदले रंगीन नोट?
आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के अनुसार आप रंग लगे हुए या कटे-फटे नोटों को बैंक जाकर बदल सकते हैं। ये ध्यान रखें कि बैंक नोट बदलने पर आपसे कोई चार्ज नहीं लेता। अगर कोई चार्ज के लिए कहता है तो आप ऐसे कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं।
कितने नोट बदले जा सकते हैं?
आरबीआई के नियम के अनुसार आप एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदल सकते हैं। इसके साथ ही इनकी कुल वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
बैंक नोट लेने से मना कर दें तो?
अगर बैंक आपको नोट बदलने से मना कर देता है, तो आरबीआई की हेल्पलाइन नबंर 1440 पर संपर्क कर सकते हैं।





