अवधनामा ब्यूरो
लखनऊ. माफिया सरगना और विधायक मुख्तार अंसारी को अब उत्तर प्रदेश आना ही होगा. देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी की सारी दलीलों को खारिज करते हुए पंजाब सरकार को यह आदेश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर मुख्तार को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दे.
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है. ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा सकता. खुद मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी जान को खतरा है.
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में दर्जनों आपराधिक मामलों में आरोपित हैं. यह मामले यूपी की अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं. मुख्तार जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में हैं और यूपी के मुकदमों में पेश नहीं हो पा रहे हैं. इसी वजह से मुकदमों की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है.
पंजाब में मुख्तार अंसारी पर एक बिल्डर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला चल रहा है. पंजाब पुलिस इसी मामले में मुख्तार को 24 जनवरी 2019 को अदालत में पेश करने के लिए पंजाब ले गई थी. अदालत ने मुख्तार को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया था. तब से मुख़्तार पंजाब की रोपड़ जेल में ही हैं.
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उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला विशेष अदालत पर छोड़ दिया है कि उन्हें किस जेल में शिफ्ट किया जाये. मुख्तार अंसारी को प्रयागराज या बांदा की जेल में शिफ्ट किया जाएगा.