Friday, February 13, 2026
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रात्रि दस बजे के बाद डीजे पर सख्ती, बिना पार्किंग व्यवस्था वाले गेस्ट हाउसों पर होगी कार्रवाई : डीएम

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विवाह घर संचालकों की बैठक संपन्न

महोबा। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विवाह घर संचालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने वैवाहिक कार्यक्रम दौरान यातायात बाधित न होने के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सवोच्च न्यायालय के आदेश के तहत डीजे का संचालन किए जाने के निर्देश दिए गए साथ ही व्यवस्थाएं दुरूस्त न रखे जाने पर संबन्धित गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही।

बैठक में गेस्ट हाउस स्वामियों को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रायः देखने में आया है कि गेस्ट हाउस के बाहर वाहन पार्किग से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। जिसे देखते हुए समस्त गेस्ट हाउस संचालक अविलम्ब पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करें, यदि किसी भी गेस्ट हाउस में मुख्य मार्ग को बाधित कर वाहन पार्किग पायी जाती है तो वाहन स्वामी एवं गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

जिलाधिकारी ने विवाह घर संचालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे बजाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि यदि रात्रि दस बजे के बाद तीव्र ध्वनि में डीजे बजते हुए मिले तो सम्बन्धित डीजे मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर पंकज, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोईनुल इस्लाम, उपजिलाधिकारी सदर शिवध्यान पांडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अवधेश कुमार सहित विवाह घरों के तमाम संचालक उपस्थित रहे।

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