राज्य सरकार का प्रदेश के प्रत्येक जनपद में  मेडिकल काॅलेज की स्थापना का संकल्प

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संकल्प के क्रम में 13 नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों की प्रायोजना
की निर्माण लागत तथा प्रायोजना में प्राविधानित उच्च विशिष्टियों
के प्रयोग का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित
 
जनपद कानपुर देहात, चन्दौली, लखीमपुरखीरी, बुलन्दशहर, सोनभद्र (एडी), पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोण्डा, सुल्तानपुर, बिजनौर तथा कौशाम्बी में की जाएगी राजकीय मेडिकल काॅलेज की स्थापना
 
यह राजकीय मेडिकल काॅलेज केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospitals (फेज-3) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय/रेफरल अस्पताल को उच्चीकृत कर स्थापित किए जाएंगे
 
केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospitals (फेज-3) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल काॅलेजों की स्थापना के लिए 14 जनपदों यथा-कानपुर देहात, चन्दौली, लखीमपुरखीरी, बुलन्दशहर, सोनभद्र (एडी), पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोण्डा, सुल्तानपुर, बिजनौर, कौशाम्बी एवं अमेठी का चयन किया गया

लखनऊ: 11 दिसम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल काॅलेज की स्थापना करने के राज्य सरकार के संकल्प के क्रम में 13 नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों-कानपुर देहात, चन्दौली, लखीमपुरखीरी, बुलन्दशहर, सोनभद्र (एडी), पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोण्डा, सुल्तानपुर, बिजनौर, कौशाम्बी की प्रायोजना की निर्माण लागत तथा प्रायोजना में प्राविधानित उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
यह राजकीय मेडिकल काॅलेज केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospitals (फेज-3) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय/रेफरल अस्पताल को उच्चीकृत कर स्थापित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral
Hospitals (फेज-3) के अन्तर्गत 14 जनपदों यथा-कानपुर देहात, चन्दौली, लखीमपुरखीरी, बुलन्दशहर, सोनभद्र (एडी), पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोण्डा, सुल्तानपुर, बिजनौर, कौशाम्बी एवं अमेठी का चयन राजकीय मेडिकल काॅलेजों की स्थापना के लिए किया गया है।
जनपद-लखीमपुर खीरी में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 288.7095 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है।  जनपद-लखीमपुर खीरी में जिला चिकित्सालय से 9.2 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-सैदापुर भाऊ, तहसील-लखीमपुर, जनपद-लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त 16.30 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 24.81 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-कानपुर देहात में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 283.3756 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-कानपुर देहात में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 10 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-कुम्भी, तहसील-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात, में अतिरिक्त 13.41 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 30.81 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-कुशीनगर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 281.4501 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-कुशीनगर में जिला चिकित्सालय से 06 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-रामपुर, तापा-चैरावड़गाँव, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर में अतिरिक्त 13.91 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 25.97 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-औरैया में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 280.1657 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-औरैया में जिला चिकित्सालय से 9.2 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-सेहुद, तहसील-औरैया, जनपद-औरैया में अतिरिक्त 15.20 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 27.20 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-सोनभद्र में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 249.9875 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-सोनभद्र में जिला चिकित्सालय से 4 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-रौप, परगना-बड़हर, तहसील-राबट्र्सगंज, जनपद-सोनभद्र में अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 28.50 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-गोण्डा में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 281.7110 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-गोण्डा में जिला चिकित्सालय से 4.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-गोण्डा, तहसील व जनपद-गोण्डा, में अतिरिक्त 18.04 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 32.87 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-बिजनौर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 281.5197 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-बिजनौर में जिला चिकित्सालय से 9.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-मदुसूदनपुर देवीदास, तहसील-नजीबाबाद, जनपद-बिजनौर में अतिरिक्त 20.71 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 38.23 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-चन्दौली में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 274.1833 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-चन्दौली में जिला चिकित्सालय से 9.9 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-बरठी कमरौर, तहसील व जनपद-चन्दौली में अतिरिक्त 15.61 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 25.11 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-कौशाम्बी में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 303.6280 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-कौशाम्बी में जिला चिकित्सालय से 5 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-कादीपुर, तहसील-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी में अतिरिक्त
13.26 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 22.26 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 270.9250 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-सुल्तानपुर में जिला चिकित्सालय से 5.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-दूबेपुर, परगना-मीरानपुर, तहसील-सदर, जनपद-सुल्तानपुर में अतिरिक्त 14.82 एकड भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 22.03 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-ललितपुर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 287.5747 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-ललितपुर में जिला चिकित्सालय से 08 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-अमरपुर, परगना व तहसील ललितपुर, जनपद-ललितपुर, में अतिरिक्त 23.42 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 30.63 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-पीलीभीत में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 284.6080 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-पीलीभीत में जिला चिकित्सालय से 09 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-खागा, परगना व तहसील-पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत में अतिरिक्त 10.10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 23.41 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
जनपद-बुलन्दशहर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 269.4430 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-बुलन्दशहर में जिला चिकित्सालय से 9.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-वालीपुरा, तहसील व जनपद-बुलन्दशहर में अतिरिक्त
10.126 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 25.126 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2020 द्वारा इन राजकीय मेडिकल काॅलेजों की प्रायोजना को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। एन0एम0सी0 (पूर्ववर्ती एम0सी0आई0) के नवीनतम गाइडलाइंस में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित आगणन प्रस्तुत किया गया।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में इन राजकीय मेडिकल काॅलेजों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये डी0पी0आर0 को व्यय वित्त समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को सम्पन्न बैठक में कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए इन प्रायोजनाओं की लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होने के दृष्टिगत सभी प्रायोजनाओं पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन का परामर्श दिया गया। इसी क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा यह प्रायोजनाएं अनुमोदित की गईं।
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