भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी 2000 रुपये के नोट ले रहा है। यदि आपके पास अभी भी ये नोट हैं, तो आप उन्हें बैंकों में जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आरबीआई ने लोगों को इन नोटों को जल्द से जल्द जमा करने या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह नोट अभी भी लीगल टेंडर है, लेकिन इसे जल्द ही चलन से बाहर कर दिया जाएगा।
लखनऊ। घर की अलमारी, बक्से या दुकान में कहीं दो हजार की नोट पड़े हों तो तलाश लीजिए। अब भी इसे बदलने का अवसर है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया उत्तर प्रदेश के दो कार्यालयों सहित देश की 19 शाखाओं में यह नोट बदल रहा है। आरबीआइ ने दो हजार के नोटों को मई 2023 में धीरे-धीरे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इस प्रक्रिया के दो से अधिक वर्षों बाद भी लगभग छह हजार करोड़ मूल्य के नोट अब भी वापस नहीं हुए हैं।
आरबीआइ ने 19 मई, 2023 को घोषणा की थी कि ₹दो हजार के नोटों को चलन से बाहर किया जा रहा है, हालांकि वे वैध मुद्रा (लीगल टेंडर) के रूप में मान्य बने रहेंगे। 31 अक्टूबर, 2025 तक दो हजार के नोटों में से लगभग 98.37 प्रतिशत वापस आ चुके हैं।
आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि यह नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं, यानी इनका उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अधिकांश बैंक शाखाएं और व्यापारी अब इन्हें सामान्य लेन-देनों में स्वीकार नहीं करते। इन नोटों को जमा करने या बदलने की प्रक्रिया विशेष रूप से आरबीआइ के 19 कार्यालयों के माध्यम से ही हो रही है।
इनमें देश के प्रमुख शहर शामिल हैं जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, नई दिल्ली, चेन्नई आदि। पहले बैंकों में ₹दो हजार के नोट जमा करने/बदलने की सुविधा सात अक्टूबर 2023 तक थी। आरबीआइ के सीजीएम बृजराज की ओर से जारी सर्कुलर में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे नोट जमा करते समय पहचान दस्तावेज और बैंक विवरण साथ लाएं, ताकि उनके खाते में राशि सही तरीके से क्रेडिट हो सके।
दरअसल, दो हजार के नोटों को लेकर लोगों में भ्रम है कि क्या ये नोट अब भी वैध हैं? कहीं देर होने पर इन्हें अस्वीकार न कर दिया जाए या इनका मूल्य न घट जाए। आरबीआइ का यह कदम क्लीन नोट पालिसी के तहत पुरानी और कम इस्तेमाल होने वाली मुद्राओं को सिस्टम से हटाने का एक प्रयास है।
दो हजार के नोटों की प्रिंटिंग 2018-19 के बाद से ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इनका उपयोग रोजमर्रा की लेन-देनों में कम होता था। रिजर्व बैंक लखनऊ के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि जिनके पास दो हजार के नोट शेष रह गए हैं, वह आधार कार्ड की प्रति के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा पहुंचे और वहां उपलब्ध निर्धारित प्रारूप को भर जमा करें।





