नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में दोषी करार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें सूरत अदालत ने ‘मोदी’ मामले में उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई के बाद गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलती है तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल, नियमानुसार सजा पूरी होने के छह साल बाद तक कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी कारण राहुल दो साल की सजा के बाद अगले छह साल मतलब 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
अपनी अपील में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर 7 जुलाई के HC के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे अभिव्यक्ति और विचार का गला घोंट दिया जाएगा।
बता दें कि गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल द्वारा की गई टिप्पणी “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी है” को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। हालांकि, राहुल ने कहा था कि वे भारत में वांछित दो भगोड़े प्रमुख व्यापारियों नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र कर रहे थे।