Tuesday, March 4, 2025
spot_img
HomeMarqueeकोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि...

कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई: सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दे रही है। उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोविड-19 पीडि़तों को अनुग्रह राशि दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति के परिजनों को सहायता दी जाती है, जिसमें राहत कार्यों में शामिल या तैयारियों की गतिविधियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मृत्यु के कारण को कोविड के रूप में प्रमाणित होने के बाद सहायता प्रदान की जाती है।
राय ने कहा कि कोविड के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीब लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने मार्च, 2020 में अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी।
लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular