बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया। CJI रंजनगोगोई ने शिया वक़्फ़ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज किया। CJI ने कहा ASI की रिपोर्ट के मुताबिक़ मंदिर होने के सबूत। वेकेंट लैंड पर नहीं बनी थी मस्जिद। हिन्दू अयोध्या को राम जन्म स्थल मानते हैं। ASI की रिपोर्ट में यह ज़ाहिर नहीं की मंदिर तोड़ कर बनाया था मस्जिद। मुस्लिम गवाहों ने भी माना दोनों पक्ष करते थे इबादत।
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