उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हरकत में आया पंचायत विभाग

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अवधनामा संवाददाता

महिला केयर टेकर के भुगतान का 48 हजार समूह के खाते में भेजा
पीड़ित महिला का आरोप कमीशनखोरी के चक्कर मे भुगतान नही कर रहा था सेक्रेटरी लवकुश गुप्ता

अयोध्या। तारुन ब्लाक की सहसीपुर गांव पंचायत के सामुदायिक शौचालय पर तैनात महिला टेकर को मानदेय मांगने पर नौकरी से निकाले जाने का मामला उच्च न्यायालय पहुँच गया हैं। मामले में महिला टेकर की अर्जी पर न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुये पंचायत सचिव,एडीओ पंचायत, बीडीओ को नोटिस भेजकर जिला पंचायतराज अधिकारी को दो माह के भीतर बकाया मानदेय भुकतान दिलाकर मामले का निस्तारण कराने का आदेश दिया है।
नोटिस मिलते हैं महिला टेकर को मानदेय भुकतान देने में आनाकानी करने वाले सिकरेट्री ने आनन फानन में नाथ बाबा स्वयं सहायता समूह खाते में 48 हजार रुपये भेज दिया। जिससे केयर टेकर सुमन निषाद के मानदेय का भुकतान अब समूह के पाले में है। पीड़िता महिला टेकर सुमन निषाद का आरोप हैं कि गांव पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय पर उसकी नियुक्ति बर्ष 2021 में हुई थी। तब से वह शासन के दिशा निर्देशों के तहत सामुदायिक शौचालय की देख रेख व साफ सफाई का कार्य देख रही थी। लेकिन उसे मानदेय के साथ शौचालय साफ सफाई में मिलने वाली धनराशि का भुकतान देने में पंचायत सचिव लवकुश गुप्ता द्वारा हीला हवाली की जा रही थी। भुगतान के बदले आधी धनराशि में कमीशन मांगा जा रहा था। मामले में गर्दन फंसती देख तब आनन फानन में सिकरेट्री ने समूह के खाते में मानदेय भुकतान का बकाया 48 हजार समूह के खाते में भेज दिया। उच्च न्यायालय के दखल के बाद अब विभाग के अधिकारी मामला सुलझाने की तरकीब ढूढ रहे हैं। वही पंचायत सचिव लवकुश गुप्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये केयर टेकर सुमन निषाद की बकाया मनादेय के भुकतान की समस्त धनराशि नाथ बाबा समूह के खाते में भेज दिया है और महिला का अन्य आरोपी झूठा व बेबुनियाद हैं।

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