पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सेना प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार का विरोध किया है।किस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल के विस्तार की अधिसूचना को कलतक के लिए निलंबित कर दिया है। जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख के पद से 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
अब इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के लिए दिया गया सारांश और मंजूरी सही नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति है कि वह सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सके। इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।
ज्ञात रहे कि जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख के पद से 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के लिए दिया गया सारांश और मंजूरी सही नहीं है।
उल्लेखनीय है कि 19 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल बाजवा के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यलय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अधिसूचना में कहा गया था कि यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।