हमारा संविधान भी लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है : पुष्पेंद्र सिंह चौहान

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अवधनामा संवाददाता

विधिक शिविर में दी कानूनी जानकारी

ललितपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रोदय कुमार के निर्देशानुसार प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरीश कुमार के निर्देशन में स्थानीय एक होटल में जन साहस संस्था के सहयोग से महिला सशक्तिकरण पर एक वर्कशॉप आयोजित किया। वर्कशॉप में पैनल अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को जानकारी प्रदान कर उन्हें कानूनी रूप से जागरूक बनाना मुख्य उद्देश्य है। महिलाएं आज के दौर में किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महिला आसीन है। हमारा संविधान भी लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और इसके रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। आज उन मूलभूत कानूनों के बारे में आप सभी उपस्थित महिला प्रतिभागी जानकारी प्राप्त करें। जब महिलाएं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगी तो उनका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रतिभागियों ने आम जीवन में महिलाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में कई सवाल किए, जिसका डालसा के पैनल अधिवक्ता ने जवाब देकर उन्हें जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रोहित राठौर ने बताया कि महिलाओं से संबंधित कानून विवाह एवं तलाक अधिनियम, भरण पोषण कानून, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, एसिड हमला, महिलाओं के प्रति यौन अपराध, पोक्सो अधिनियम, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, कारखाना अधिनियम, समान कार्य समान वेतन अधिनियम, गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों, भ्रूण हत्या अधिनियम आदि अंर्तगत किसी भी प्रकार की हिंसा और पीड़ित प्रतिकर के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दे सकती है। वर्कशॉप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के राजीव पटेल द्वारा महिलाओं के कानून से संबंधित पुस्तक और पीडि़त प्रतिकर से संबंधित प्रपत्र वितरित किए। इस दौरान जन साहस संस्था के मनोहर, राजीव, लक्ष्मी, कुसुम, प्रेमदास, ब्रजलाल, सुनील आदि उपस्थित रहे।

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