हाईकोर्ट में सिर्फ ज़रूरी मामलों की ही सुनवाई होगी

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अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ. कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ को पांच से नौ अप्रैल तक नियमित पीठ नहीं बैठेगी. इस दौरान सिर्फ ज़रूरी मामलों की सुनवाई ही होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविन्द माथुर ने हाईकोर्ट के जजों की प्रशासनिक कमेटी से विचार विमर्श के बाद लिया है.

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पांच से नौ अप्रैल तक आपराधिक मामलों, ज़मानत अर्जी और गिरफ्तारी पर रोक जैसे मामलों की ही सुनवाई होगी. इस दौरान हाईकोर्ट के चैम्बर नहीं खुलेंगे. कोर्ट में एक समय में सिर्फ छह वकील ही मौजूद रहेंगे. जिन वकीलों के केस लगे होंगे वही कोर्ट के भीतर जा सकेंगे.

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