अवधनामा संवाददाता
कोर्ट के आदेश पर कप्तानगंज पुलिस ने धारा 82 का नोटिस कराया चस्पा
कुशीनगर। दहेज उत्पीड़न के मुकदमें में फरार अभियुक्त के घर कप्तानगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 82 का नोटिस चस्पा करवाया है। कप्तानगंज पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 174/2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 323,506,3/4 डीपी एक्ट के अभियुक्त कृष्ण कुमार प्रजापति पुत्र राम अवध प्रजापति निवासी ग्राम बरवा कोटवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कृष्ण कुमार की शादी पिपराइच थाना जनपद गोरखपुर के जंगल अहमद अली शाह गांव निवासी संध्या प्रजापति से हुई थी जिसमें उसने कृष्ण कुमार के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न से संबंधित मुकदमा दर्ज कराई थी। शादी के बाद से ही उसका पति अक्सर मारता पिटता था। इसके बाद उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा था। रविवार को थाना कप्तानगंज पुलिस ने न्यायालय में अभियुक्त के हाजिर न होने के बाद 82 सीआरपीसी की कार्रवाई का अनुरोध एसीजेएम न्यायालय कसया से किया था इसके बाद न्यायालय ने सीआरपीसी 82 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया और अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया था।न्यायालय के आदेश के क्रम में कप्तानगंज थाने के उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह कांस्टेबल रविन्द्र यादव अभियुक्त के घर पहुंचकर न्यायालय द्वारा 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा कराया।