सुलतानपुर। सुलतानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में वॉयस सैंपल मिलान को लेकर दायर अर्जी खारिज कर दी गई है। मामले में शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे रिकॉर्डिंग से फॉरेंसिक तौर पर मिलाने की मांग की थी। निचली अदालत के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने भी इस मांग को खारिज कर दिया।
2018 की टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इस टिप्पणी को लेकर सुलतानपुर में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
हाईकोर्ट जाने की तैयारी
वॉयस सैंपल की मांग खारिज होने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। अब मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वॉयस सैंपल से जुड़ी अर्जी को निचली अदालत और रिवीजन अदालत दोनों स्तरों पर राहत नहीं मिली है।





