अलीगढ़। राष्ट्रीय हरित न्यायालय व मुर्निस्पल सॉलिड वेस्ट मैनेमेंट रूल्स-2016 के अनुसार शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिये प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अब बड़े ब्लक जनरेटर्स(कूड़ा उत्पादन) संस्थाओं पर कठोर कार्यवाही करने का मन बना लिया है। गुरुवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामानंद त्यागी व डॉ रामजी लाल के नेतृत्व में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के कई जाने-माने होटल मैरिज होम और रेस्टोरेंट को नोटिस देने की कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अपने प्रतिष्ठान के गीले कचरे का निस्तारण स्वयं करना होगा और सूखा कचरा नगर निगम की गाड़ी को देना होगा अन्यथा की स्थिति में नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत वैधानिक कार्रवाई प्रतिष्ठान के विरुद्ध की जाएगी।
नगर आयुक्त ने कहा महानगर के मैरिज होम, होटल व स्कूल कालेजों को कई बार बैठकों के माध्यम व नोटिस के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान में निकलने वाले गीले कूड़े का स्वयं निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है परन्तु स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन के विपरीत अभी भी शहर में बड़े-बड़े ब्लक जनरेटर गीले कूड़े व सूखे कूड़े का पृथकरण अपने स्तर से व अपने प्रष्ठिान में कम्पोस्ट यूनिट नही लगा रहें है उन्होनें कहा शहरवासियों के लिये यह व्यवस्था अत्यन्त खेदजनक है इसलिये अब ऐसे ब्लक जनरेटर्स के विरूद्ध नगर निगम द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
नगर आयुक्त ने कहा सभी ब्लक जनरेटर्स को अपने यहाॅ कम्पोस्ट यूनिट अनिवार्य रूप से लगानी होगी। आने वाले दिनों में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम राष्ट्रीय हरित न्यायालय और मुर्निस्पल सोल्डि वेस्ट मैनेमेंट रूल्स-2016 के तहत अपने गीले कचरे का निस्तारण स्वयं नहीं करने वाले ब्लक जनरेटर्स मैरिज होम, स्कूल कालेज, होटल, रेस्टोरेंट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने ने कहा स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 की महापरीक्षा शुरू हो गयी है और ब्लक जनरेटस को कम्पोस्ट यूनिट अपने प्रतिष्ठान में स्वयं लगाकर गीले कूड़े का निस्तारण अनिवार्य करना है।





