एमजे अकबर VS प्रिया रमानी: आपराधिक मानहानि मामले में 17 फरवरी को कोर्ट सुना सकती है फैसला- MJ Akbar VS Priya Ramani: Judgment may be pronounced on February 17 in criminal defamation case

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MJ Akbar VS Priya Ramani: Judgment may be pronounced on February 17 in criminal defamation case

नई दिल्ली.  (New Delhi) पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार रहे एमजे अकबर (MJ Akbar) की ओर से प्रिया रमानी  (Priya ramani ) के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में बुधवार  (Wednesday ) को फैसला अब 17 फरवरी को आ सकता ह| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi)  स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट  (Rouge Avenue Court ) ने अकबर द्वारा प्रिया के खिलाफ दाखिल किये गये आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाना था. हालांकि कोर्ट  (Court ) ने 17 फरवरी की तारीख दी है| बता दें प्रिया (Priya)  ने साल 2018 में एमजे अकबर पर उनकी पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था| जिसके बाद अकबर (Akbar)  ने मानहानि का मामला दाखिल किया था|

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार  (Ravindra Kumar ) ने अकबर (Akbar)  और रमानी  (Ramani) की दलीलें पूरी होने के बाद मामले में फैसला एक फरवरी को सुरक्षित रख लिया था. साल 2018 में मीटू मुहिम के दौरान रमानी  (Ramani) ने अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था| अकबर ने 15 अक्टूबर, 2018 को रमानी  (Ramani) के खिलाफ उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी|

घटना के बाद अकबर  (Akbar)  ने 17 अक्टूबर, 2018 को केन्द्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया. उन्होंने मीटू मुहिम के दौरान तमाम महिलाओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज किया था|

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