झारखंड हाईकोर्ट से लालू को ज़मानत

0
155

अवधनामा ब्यूरो

नई दिल्ली. झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. चारा घोटाला मामले में आधी सज़ा काट लेने के बाद लालू यादव को ज़मानत देने का फैसला किया गया है. लालू इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती हैं.

हाईकोर्ट ने ज़मानत आदेश में कहा है कि लालू यादव को रिहाई के लिए एक लाख रुपये के मुचलके का बांड भरना होगा. वह न तो अपना पता बदलेंगे, न मोबाइल नम्बर. बगैर अनुमति के वह देश से बाहर भी नहीं जायेंगे. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा. सीबीआई के वकील ने लालू की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत से लालू को 14 साल की सज़ा दीगई है. हाईकोर्ट ने सीबीआई के वकील की दलील को खारिज करते हुए लालू यादव को ज़मानत देने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें : हर जरूरतमंद को सरकार देगी भरण-पोषण भत्ता, मिलेगा मुफ्त राशन

यह भी पढ़ें : यूपी में ‘एटमाइजर’ लगी फायर ब्रिगेड की 900 गाड़ियों से हो रहा सेनिटाइजेशन

यह भी पढ़ें : लखनऊ का इनसाइक्लोपीडिया थे योगेश प्रवीन

यह भी पढ़ें : पण्डित रविशंकर को समर्पित है संगीत नाटक अकादमी का छायानट

चारा घोटाले के सम्बन्ध में चाईबासा ट्रेजरी मामले में लालू को अक्टूबर 2020 में ही ज़मानत मिल गई थी लेकिन दुमका ट्रेजरी मामले में ज़मानत न मिलने की वजह से लालू रिहा नहीं हो पाए थे. डोरंडा ट्रेजरी का मामला अभी सीबीआई कोर्ट में चल रहा है लेकिन कोविड की वजह से वहां अभी सुनवाई नहीं चल रही है

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here