HomeMarqueeप्राण घातक हमला मामले के आरोपित को सात वर्ष की सजा

प्राण घातक हमला मामले के आरोपित को सात वर्ष की सजा

बिधनू थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से बुधवार को जानलेवा हमला मामले के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर वारदात के तीन वर्ष बाद एडीजे 27 कोर्ट कानपुर ने सात साल की कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी शिशु पासी पुत्र रमाशंकर वर्मा के खिलाफ बिधनू थाने में वर्ष 2017 में हथियार से लैस होकर घुसा और मारपीट कर घायल कर दिया और पीड़ित को मरणासन्न की हालत में छोड़कर फरार हो जाने का मुकदमा जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किया गया था।

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले की पैरवी बिधनू थाने के अपर ​जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध दिनेश कुमार सिंह, बिधनू थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही प्रीती शर्मा, पैरोकार आलोक प्रताप सिंह की बेहतर पैरवी की वजह से मामले के आरोपित शिशु पासी के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद एडीजे 27 कोर्ट के न्यायाधीश ने बुधवार को 7 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular