नई दिल्ली। (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन नए कृषि कानूनों (New Farms Law) के लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर लंबी बहस चली। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे (CJI SA Bobde) ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या कोई प्रतिबंधित संगठन भी किसानों के प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली में भाग लेने वाले हैं। इस सवाल के जवाब में अटॉर्नी जनरल (Attorney General) केके वेणुगोपाल (KK VenuGopal) ने कहा कि वो इस बारे में बुधवार (Wednesday) को जवाब देंगे। बता दें कि किसान संगठन 26 जनवरी को दिल्ली (Delhi)में ट्रैक्टर रैली (Tractor rally) निकालना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगाने की मांग की है।
अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने CJI के सवाल के जवाब में कहा कि कुछ खालिस्तानी संगठन के होने की बात कही जा रही है। लेकिन सरकार इस बारे में आईबी (IEB) रिपोर्ट (Report) बुधवार (Wednesday) को कोर्ट (cort) में जमा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेस्ट (protest) को दिल्ली (Delhi) में लाने की बात कही जा रही है। वे लोग कहां आएंगे, कहां जाएंगे और कहा रहेंगे, हम नहीं बता सकते. बाद में सीजीआई (CGI) ने कहा कि ये पुलिस (Police) का अधिकार होगा कि वो प्रोटेस्ट (Protest) की इजाज़त किस तरह से देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रैक्टर रैली (Tractor rally) को लेकर किसान संगठनों को नोटिस (Notice) जारी कर जवाब मांगा है। सरकार ने रैली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। किसान 26 जनवरी को रैली दिल्ली (Delhi) में लाना चाहते हैं. सरकार का कहना है कि इससे गणत्रंत दिवस (Republic Day ) समारोह में दिक्कतें आएंगी। केंद्र सरकार ने सोमवार (Monday) देर रात इस मामले को लेकर हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया है। किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर अपनी मांगें न मानी जाने की सूरत में 26 जनवरी को दिल्ली (Delhi) में विशाल ट्रैक्टर रैली (Tractor rally) निकालने का ऐलान किया है। किसानों का दावा है कि इस रैली में कम से कम 20 हजार ट्रैक्टर (Tractor) शामिल होंगे।