अवधनामा संवाददाता
फतेहपुर बाराबंकी। पुलिस, प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में गौतस्कर, हिस्ट्रीशीटर गिरोह सरगना की चल अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 55 लाख है को आज गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।
संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों की जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। थाना फतेहपुर पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त, हिस्ट्रीशीटर, गिरोह सरगना रहमत अली पुत्र मो० सफी निवासी मोहल्ला काजीपुर-दो कस्बा व थाना फतेहपुर द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य फारुक पुत्र स्व. अहमद अली निवासी ग्राम शेखपुर अलीपुर के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 10 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गौवंशीय पशुओं का वध करके उनके मांस की बिक्री करने जैसे आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम पर चल अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। गिरोह सरगना रहमत अली पुत्र मो० सफी निवासी मोहल्ला काजीपुर-दो द्वारा आपराधिक कृत्य से अपने नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 55 लाख रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। इसके अनुपालन में आज क्षेत्राधिकारी फतेहपुर रघुवीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदपुर खाला अनिल सिंह, प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर धीरेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया। अभियुक्त/गिरोह सरगना रहमत अली उपरोक्त थाना फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर है।04