हाईकोर्ट ने दी योगी सरकार को बड़ी चुनौती

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अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव का मुद्दा योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. हाईकोर्ट का आदेश चुनौती इसलिए बना है क्योंकि इस आदेश में सरकार से कहा गया है कि चुनाव के लिए आरक्षण का आधार 1995 को न मानकर 2015 को माना जाए. साथ ही 25 मई तक चुनाव करा लेने का आदेश दिया गया है.

हाईकोर्ट का आदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर चुकी थी. अब दोबारा से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए फिर से एक महीने का समय लगेगा. एक महीना इस प्रक्रिया में लगा तो फिर हाईकोर्ट ने 25 मई की समय सीमा भी निर्धारित की है. वह समय सीमा सरकार के लिए मुश्किल होगी.

हाईकोर्ट की तरफ से मिली समय सीमा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. इस चुनौती से निबटने के लिए सरकार हाईकोर्ट के सामने यह अपील कर सकती है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया अदालत ने बताई है उस हिसाब से चुनाव कराने के लिए उसे और समय की ज़रूरत है. सरकार की बात मानकर कोर्ट अगर अतिरिक्त समय दे देती है तो सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं है.

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हाईकोर्ट अगर सरकार को अतिरिक्त समय देने से इनकार करती है तो सरकार हाईकोर्ट की ही हायर बेंच में अपील कर सकती है. सरकार वहां यह बता सकती है कि जिन नियमों के आधार पर सरकार ने आरक्षण के नियम बनाए हैं उन्हीं के आधार पर चुनाव कराने का आदेश मिल जाए तो 25 मई तक चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

हाईकोर्ट अगर इन दोनों बातों को मानने से इनकार करता है तो सरकार के सामने बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इसी बीच सरकार को बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था भी करनी है.

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