Monday, September 1, 2025
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गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को दो साल की सजा, पांच हजार रुपये का अर्थदंड

हमीरपुर। गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मुकदमे में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त अतीक पुत्र बाबू मंसूरी निवासी मोहल्ला भटीपुरा, थाना कोतवाली जनपद महोबा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना राठ क्षेत्र का है, जहां 19 फरवरी 2008 को मुकदमा अपराध संख्या 403/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अतीक समेत तीन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्तगणों पर संगठित होकर समाज में आतंक व हिंसा फैलाने और अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप था।

जिला हमीरपुर के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत इस मामले को प्राथमिकता में लिया गया। अभियोजन विभाग के साथ समन्वय करते हुए साक्षियों के बयान समयबद्ध ढंग से कराए गए और प्रभावी पैरवी की गई। परिणामस्वरूप शनिवार को विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, हमीरपुर ने अभियुक्त अतीक को दोषसिद्ध करार दिया।

इस मुकदमे में विवेचना एसएचओ विवेकानंद तिवारी द्वारा की गई थी। मामले में एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष रखा, जबकि प्रदीप भार्गव पैरोकार रहे।

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