हरियाणा के पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल 12 अप्रैल तक बढ़ी

0
163

अवधनामा ब्यूरो

नई दिल्ली. शिक्षक भर्ती घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल तक बढ़ा दी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बढ़ती उम्र का वास्ता देकर हाईकोर्ट से समय पूर्व रिहा कर देने का अनुरोध किया था. इस याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम ब्रह्माणी की पीठ सुनवाई कर रही है.

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की अपील पर हाईकोर्ट ने नवम्बर 2019 और फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार से उचित फैसला लेने को कहा था लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है.

ओमप्रकाश चौटाला ने अपनी याचिका में अपनी उम्र और दिव्यांगता को आधार बनाया था. चौटाला ने वर्ष 2018 की उस अधिसूचना को आधार बनाया था जिसमें कहा गया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके और 70 फीसदी वाले दिव्यांग तथा बच्चो के मामले में राज्य सरकार फैसला कर सकती है. चौटाला की उम्र 86 साल है और वह सात साल की सज़ा काट चुके हैं. इसके साथ ही अप्रैल 2013 में वह 60 फीसदी दिव्यांग थे जबकि उसी साल जून में पेसमेकर लगने के बाद वह 70 फीसदी दिव्यांग हो गए थे.

यह भी पढ़ें : ट्रक चोरी के शक में युवक को पीट-पीट कर मार डाला

यह भी पढ़ें : दलाईलामा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन

यह भी पढ़ें : लग्जरी गाड़ी के लिए सेना के इस जवान ने यह क्या किया

यह भी पढ़ें : बैकफुट पर नीतीश सरकार, मंत्रीमंडल चुप, विपक्ष हमलावर

दिल्ली सरकार में इस याचिका पर इसलिए फैसला नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें अधिसूचना लागू नहीं होती.

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here