पांच हत्यारों को गैंगस्टर व सात वर्ष का कारावास की सज़ा

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अंबेडकरनगर कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में 17 साल पहले युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले पांच अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट में सात वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती के साथ 30 अगस्त 2008 को उसके गांव के ही छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद युवती की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। बाद में इसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को लुंगी से बांधकर पेड़ से लटका दिया था। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त गोगे, मसरूर, निजाम, युसुफ, करिया व बलबल के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म, हत्या समेत अन्य धाराओं में केस केस दर्ज किया था।17 अक्तूबर 2008 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। वर्ष 2012 में गोगे, मसरूर, निजाम, युसुफ व बलबल पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में जांच पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परवींद्र कुमार ने ने बृहस्पतिवार को गोगे, मसरूर, निजाम, यूसुफ व बलबल को गैंगस्टर एक्ट में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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