जनपद को अपराध और भय से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने अपराधिक प्रवृत्ति के अनुज, पुत्र चुनुवाद, निवासी ग्राम पतारा, थाना कुरारा को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित कर दिया है।जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि निष्कासन अवधि के दौरान अनुज हमीरपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।
उसे अपने नए निवास का पता जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और स्थानीय थाने को देना होगा। साथ ही, वह किसी भी प्रकार का हथियार या शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। आदेश के अनुपालन के लिए अनुज को दो-दो लाख रुपये की प्रतिभूतियां और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा।
जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई के पीछे अनुज की समाज के लिए हानिकारक गतिविधियों और दुस्साहसी प्रवृत्ति को कारण बताया। इस कार्रवाई से जनपद के अन्य अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मच गया है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारी को भेज दी गई है।जिला प्रशासन की इस सख्ती से जनपद में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में मजबूत संदेश गया है।