कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण रोकने मे प्रशासन नाकाम

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अंबेडकरनगर राजेश कुमार पुत्र जियाराम निवासी ग्राम इमामपुर मलेथू परगना तहसील थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर निवासी है प्रार्थी के भाई राकेश कुमार व माता श्रीमती शोभावती गाटा संख्या 985 रकबा 0. 3100हे0 की सकमणीय भूमिधर दर्ज है तथा काबिज व दाखिल है प्रार्थी गाटा उपरोक्त मे दक्षिणी पशिचमी किनारे पर टीन सेट  लगाकर निवास कर रहे हैं प्रार्थी गरीब व असहाय व्यक्त है विपक्षी रंजीत कुमार यादव पुत्र दयाराम निवासी ग्राम चिउटीपारा परगना तहसील अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर बगल के गाटा संख्या 986मे प्रमोद कुमार आदि द्वारा बैनामा ले करके प्रार्थी के भूमिधरी आरजी गाटा संख्या 985 मे निर्माण करने के फिराक मे ईटा गिट्टी एकतित करने लगा तो प्रार्थी व प्रार्थी  के भाई द्वारा सिविल जज जू0डि0 महोदय अंबेडकर नगर मे मूलवत संख्या 187. 20 25 बमुकदमा राजेश कुमार आदि बनाम रंजीत कुमार यादव के विरुद्ध दावा  अस्थाई निपेधाक्ष का वाद दिनांक 10.3. 2025 ई0को दायर किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रंजीत को वादी के कब्जा दखल मे हस्तक्षेप करने से रोका जा चुका है परंतु स्थानीय लेखपाल द्वारा विपक्षी से साज करके स्थानीय पुलिस को मिलकर प्रार्थी के भूमिधरी आराजी मे निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया विपक्षी द्वारा गाटा संख्या 986मे मात्र 429 वर्ग फिट का दस्तावेज बैनामा लिया है परंतु विपक्षी स्थानीय लेखपाल के साज से 2958 वर्ग फिट मे निर्माण करवा रहा है प्रार्थी द्वारा उक्त स्थगन आदेश के साथ अवैध निर्माण रुकवाने हेतु स्थानीय थाना कोतवाली अकबरपुर को उप जिलाधिकारी अकबरपुर अंबेडकर नगर के आदेश के अनुक्रम मे भी स्थानीय थाने पर दिया कोई सुनवाई नहीं की गई

क्या गरीब असहाय का हक अपनी संपत्ति पर नहीं रह गया क्या गरीब की जमीन दबंगों द्वारा भू माफिया द्वारा कब्जा किया जाय गरीब अपने आंसू बहता हुआ योगी सरकार में दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है

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