अवधनामा ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के मतों की गिनती 2 मई को ही होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मतगणना को मंजूरी दे दी है। अदालत ने दो मई से शुरू हो रही पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा कोर्ट को आश्वसन दिया कि 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा जिसके बाद कोर्ट ने मतगणना की अनुमति दी।
कोर्ट से मतगणना की इजाजत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए हर विकासखंड पर मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले हर विकासखंड पर मतपत्रों के बक्से खोले जाएंगे जिसमे हर पद के लिए मतपत्र अलग-अलग होता है। प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र होता है।
प्रधान पद के नतीजे ग्राम पंचायत वार आएंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों का मतपत्र सफेद रंग का होगा और ग्राम पंचायत सदस्यों के नतीजे वॉर्ड के हिसाब से आएंगे। सदस्य क्षेत्र पंचायत का मतपत्र नीले रंग का होगा और सदस्य क्षेत्र पंचायतों के नतीजे क्षेत्र पंचायत वार आएंगे। सदस्य जिला पंचायत का मतपत्र गुलाबी रंग का होगा और सदस्य जिला पंचायत के नतीजे वॉर्ड वार आएंगे।
बक्सा खोले जाने के बाद रंगों के अनुसार सभी मतपत्र अलग किए जाते हैं। रंगों के हिसाब से 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बनाई जाएंगी और इस तरह मतपत्रों को इकट्ठा किया जाएगा। इन छांटे गए मतपत्रों में से रिजेक्टेड मतपत्र अलग किए जाएंगे और इसके साथ ही गिनती शुरू हो जाएगी।
अंतिम परिणाम आने तक जारी रहेगी गिनती
सुबह 8 बजे से शुरू होकर अंतिम परिणाम आने तक मतगणना जारी रहेगी। इस दौरान कर्मचारियों की ड्यूटी बदलती रहेगी। हर विकासखंड पर हर घंटे नतीजे अनाउंस किए जाते रहेंगे. अंतिम परिणाम आने में 36 से 72 घंटे तक का समय भी लग सकता है।
सख्ती से कराया जाएगा कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन
यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती पालन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर-हाल में विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रत्याशी या समर्थक को विजय जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतगणना केन्द्रों पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे, जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। कोविड-19 के लक्षण वाले किसी भी शख्स को मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना हॉल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराई जाए। सैनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाए।
आयुक्त मनोज कुमार ने यह भी निर्देशित किया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर किसी हालत में भीड़ एकत्र न होने दी जाय। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करे।