Friday, March 27, 2026
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खुद को भगवान बताकर महिलाओं के साथ करता था रेप, महाराष्ट्र के पालघर में आरोपी गिरफ्तार

पालघर के अशोक खरात खुद को भगवान बताकर महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुणे की एक महिला ने उस पर नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने और तस्वीरों से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। जीरो FIR दर्ज कर मामला पुणे स्थानांतरित किया गया है। उसने कई अन्य महिलाओं का भी शोषण किया है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले के रहने वाले अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलते जा रहे है। दरअसल नासिक में खुद को भगवान बताने वाले अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद, एक महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी खुद को भगवान शिव का अवतार बताता है। पुणे की रहने वाली एक महिला ने अपने आरोप में बताया कि वह सबसे पहले 2023 में फेसबुक पर आरोपी के संपर्क में आई थी।

नशीला पदार्थ खिलाया और फिर घटना को दिया अंजाम

FIR का हवाला देते हुए अधिकारी ने आगे कहा कि, “उसी साल दिसंबर में, आरोपी महिला से मिलने पुणे गया था। उसने कथित तौर पर महिला को यह कहकर धोखा दिया कि वह महादेव (भगवान शिव) का अवतार है और महिला उसकी ‘पार्वती’ है।” महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी उसे पुणे के मंजरी इलाके में एक लॉज में ले गया था। वहां उसने महिला को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ रेप किया।

इस दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर महिला की जानकारी के बिना उसकी तस्वीरें भी खींच लीं। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी, जो पालघर जिले में एक सामाजिक संस्था चलाता है, उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करता था। पिछले साल मई में, उसने कथित तौर पर महिला को वसई के एक होटल में बुलाया और दोबारा उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की।

आरोपी नासिक में मर्चेंट नेवी का है पूर्व अधिकारी

माणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हीरालाल जाधव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद शुक्रवार को कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार आरोपी नासिक में मर्चेंट नेवी का पूर्व अधिकारी है। उसका नाम ऋषिकेश वैद्य है।

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि चूंकि अपराध कथित तौर पर पुणे में हुआ था, इसलिए माणिकपुर पुलिस ने बुधवार को ‘ज़ीरो FIR’ दर्ज की और आगे की जांच के लिए मामला पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।

जीरो FIR के बाद हुई गिरफ्तारी

बता दे कि जीरो FIR एक ऐसी FIR होती है। जिसे भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो। चाहे वह इलाका किसी भी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता हो। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके कई अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया और उनका यौन शोषण किया।

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