अधिवक्ता की ए सी को बदलें अथवा उसका क्रय मूल्य वापस करे- उपभोक्ता आयोग
आयोग ने ए सी को बदलकर नई ऐसी अथवा उसका क्रय मूल्य 7% वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का दिया आदेश साथ ही लगाया 15000 का जुर्माना
संभल अवधनामा चंदौसी निवासी अधिवक्ता विष्णु मिश्रा एडवोकेट ने हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एक एयर कंडीशनर एसी चंदौसी स्थित शिवहरि इलेक्ट्रॉनिक से 23 जुलाई 2018 को क्रय की थी शुरू से ही उसमें निर्माण संबंधी दोष व्याप्त थे जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने दुकानदार और कंपनी से की जो मरमत उपरान्त शुरू हो जाती थी और पुनः खराब हो जाती थी।
बार-बार शिकायत आने पर जब शिकायत दूर नहीं हुई तो उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया और अपनी व्यथा बताई उनकी बातों को लव मोहन वार्ष्णेय एडवोकेट द्वाराआयोग में रखा आयोग ने दुकानदार और हिताची कंपनी को तलब किया तलब करने के उपरांत सभी ने अपने पक्ष रखें आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने की उपरांत विपक्षी हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेशित किया कि वह परिवादी विष्णु मिश्रा को प्रश्नगत ए सी हिताची मॉडल नंबर सीएसडी 318 को बदलकर उसी मेक व मॉडल का नया ए सी अंदर दो माह में प्रदान करें अथवा ए सी का क्रय मूल्य मुबलिग ₹42900 उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित अदा करें इसके अलावा परिवादी को मुबलिग ₹10000 मानसिक कस्ट एवं आर्थिक हानि के मद में तथा ₹5000 बाद व्यय के मद में भी अदा करेंगे।