शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन, फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा- डीएम

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Campaign for cleanliness, sanitization, fogging will be conducted in urban and rural areas- DM

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़(Azamgarh)। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनॉक 31 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे से दिनांक 01 जून 2021 की प्रातः 07.00 तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है तथा जिन जनपदों में सक्रिय कारोना केसेज की संख्या 600 से कम है, उनमें दिनॉक 01 जून 2021 की प्रातः  7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक कतिपय गतिविधियों इस शर्त के साथ अनुमन्य की गयी हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
उन्होने बताया कि वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 600 से कम है। अतः जनपद की वर्तमान परिस्थितियों पर विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनॉक 31 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यु को दिनॉक 01 जून 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने का तथा दिनॉक 01 जून 2021 को प्रातः 07.00 बजे के उपरान्त कतिपय गतिविधियाँ संचालित किये जाने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद में दुकानें/ बाजार पूर्वान्ह 11.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुलेंगे। यह अनुमति सप्ताह के 05 दिन ही होगी। सायं 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दिन पूरे जनपद में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जायेगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता तथा दो गज की दूरी व सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों द्वारा भी सुनिश्चित की जायेगी। दो गज की दूरी सुनिश्चित किये जाने हेतु दुकान के बाहर प्रतीक चिन्ह/गोले बनाये जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक समय में 05 से अधिक खरीददार दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान में न हों। बिना मास्क के किसी भी खरीददार को दुकान में प्रवेश की अनुमति/सामग्री विक्रय हेतु शालीनतापूर्वक मना कर दिया जाय। कारोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों के कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। निजी कम्पनियों के कार्यालय मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियॉ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आइडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। मण्डियों से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय से प्रारम्भ होकर पूर्वान्ह 11.00 बजे तक संचालित होगा। परन्तु घनी आबादी के मध्य संचालित मण्डियों को खुले स्थान पर संचालित कराया जायेगा। प्रत्येक मण्डी में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ एण्टीजेन टेस्टिंग भी की जायेगी। ऐसे स्थानों पर टेस्टिंग आदि की व्यवस्था के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार समस्त सरकारी/निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, रेलवे/बस स्टेशनों पर स्थापित किये जाने वाले हेल्पडेस्क पर थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आक्सीमीटर, सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा एक रजिस्टर भी रखा जायेगा। संदिग्ध एवं लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम, आईडी कार्ड नम्बर, मोबाइल नम्बर) प्रेषित की जायेगी। ऐसे व्यक्तियों की तत्काल स्क्रीनिंग/टेस्टिंग करायी जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें/ कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गये हैं। अपने ग्राहकों की गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी के नियमों/कोविड प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुये सेवा प्रदान की जा रही है। भारत सरकार द्वारा बैंकिग/वित्तीय सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। अतः बैंकिंग/वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनके आईडी कार्ड के आधार पर उनके आवागमन में कोई बाधा नहीं डाली जायेगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डीलिवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाई-वे/एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे खोलने की अनुमति मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनिटाइजर के प्रयोग के साथ होगी। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, ताकि वस्तुओं व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे। राज्य परिवहन की तथा निजी बसों में निर्धारित सीट क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क/ग्लब्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा। यात्रियों द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। बसों का नियमित रूप से सेनिटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जायेगी। बस स्टेशन के निकट 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार रखी जायेगी कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को हेलमेट, मास्क/फेसकबर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन आटो-रिक्शा/ई- रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों पर चालक सहित 04 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। अण्डे, मॉस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुये तथा ढ़के हुये खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जायेगा।
उन्होने कहा कि कोटे की उचित दर की दुकान तथा गेहूँ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे।कृषि कार्य से सम्बंधित बीज व खाद की दुकान, कीटनाशक दवाओं, कृषि निवेश से सम्बंधित अन्य उत्पादों की दुकान तथा कृषि यंत्रों की दुकाने खुली रखने की अनुमति होगी। वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी। राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल यथा मास्क की अनिवार्यता, सेनिटाइजर तथा दो गज की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जायेगी जिससे न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर अनावश्यक भीड़-भाड़ न होने पाये। बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे, साथ ही साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउण्टर भी खुले रहेंगे। जनपद में शापिंग मॉल्स, कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल एवं क्लब्स बंद रहेंगे। जनपद में सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुये अनुमन्य होंगे। शादी के आयोजन में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बंध में व्यवस्था बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दुरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। कोरोना की रोकथाम हेतु लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग कर लोगों को जागरूक किया जायेगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त कन्टेनमेंट जोन में पूर्व से लागू व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाते हैं। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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