Monday, March 3, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshBarabankiलोक अदालत की सफलता में बार एशोसिएसन का सहयोग बहुत जरूरी- डीजे

लोक अदालत की सफलता में बार एशोसिएसन का सहयोग बहुत जरूरी- डीजे

लोक अदालत की सफलता में बार एशोसिएसन का सहयोग बहुत जरूरी- डीजे
अवधनामा संवददाता
बाराबंकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मई को जिला न्यायालय में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष्य में जिला न्यायाधीश रवीन्द्र नाथ दूबे की अध्यक्षता में आज जिला बार एशोसिएसन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ विचार विमर्श बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में इरफान अहमद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं संजय कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त वर्तमान बार के अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा, महामंत्री रितेश मिश्रा, फौजदारी एवं दीवानी न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मिश्रा राज नारायण शुक्ला, मुचकुन्द वर्मा, नरेश कुमार सिंह, योगेन्द्र वर्मा, राजीव चौहान, संतोष सिंह, प्रकाश शुक्ला अजय सिसौदिया, महेन्द्र प्रताप सिंह, हरीश अग्निहोत्री, रामनरेश वर्मा, कौशल किशोर त्रिपाठी, अश्विनी वर्मा राजेन्द्र प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि 14 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित क्लेम पिटिशन, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, फौजदारी के शमनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किये जा सकते हैं, उनको जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा। जिसमें वि़द्वान अधिवक्ताओं का सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे में बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्तागण की अहम भूमिका है कि वे और अन्य अधिवक्तागण को भी इसके लिए प्रेरित करें कि वे अपने अपने पक्षकारों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए तैयार करें। लोक अदालत, न्याय चला निर्धन से मिलने की परिकल्पना को साकार स्वरूप देने के लिए इस लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे लोक अदालत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इरफान अहमद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बताया गया कि इस लोक अदालत की सफलता के लिए लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केन्द्र/राज्य सरकार एवं उच्च न्यायायल द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए मामलों का निस्तारण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular