अवधनामा संवाददाता
अयोध्या। बजरंग दल अयोध्या अवध प्रांत ने जिलाधिकारी से मिलकर अवैध रूप से मुस्लिम पक्ष द्वारा बनाए गए ईदगाह को हटाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि बभनियावाँ गांव परगना मगलसी तहसील सोहावल अयोध्या जो कि ड्योढ़ी बाजार से सटा कीमती इलाका है। वहाँ के हिन्दू जन मानस द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि भूमि गाटा संख्या- 94. नि० क्या- 0.405 हे0 स्थित ग्राम- बभनियावाँ उपरोक्त में मुस्लिम पक्ष द्वारा यहां के हिन्दुओं के नाम दर्ज उक्त भूमि 94 मि0 में अनाधिकृत रूप से अपने प्रभाव व दबंगई के बल पर पिछली सरकारों के सहयोग से अवैध ईदगाह का निर्माण का लिया है जबकि जहां ईदगाह बनायी गयी है। वहां मुस्लिम आबादी एक भी नहीं है। तभी से कई हिन्दू उसे हटवाने के लिए स्थानीय एवं शासन स्तर पर प्रार्थनापत्र देकर चाराजोई करते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष द्वारा उन हिन्दू साथियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जान माल की धमकी भी दी है।ज्ञात हो कि उक्त ईदगाह चकबन्दी प्रक्रिया जो सन् 1985 में हुई थी उसके बाद की जबरन बनायी गयी है यदि चकबन्दी पूर्व से बनी होती तो यह अभिलेखों में दर्ज होती तथा प्रभावित हिन्दूजन को उसके बदले में अन्यत्र की भूमि दी गयी होती।
प्रभावित हिन्दू जन में एक सदस्य प्रभाकर सिंह के मुख्य द्वार पर ही ईदगाह बनायी गयी है। जबकि ईदगाह आबादी से दूर बनायी जाती है। मुख्य द्वार पर ईदगाह होने से तथा वहाँ नमाज इत्यादि होने से नवनिहालों में हिन्दू संस्कार प्रभावित होने का खतरा बना है जबसे हिन्दू जन द्वारा उक्त ईदगाह को हटवाने की चाराजोई की जा रही है तबसे वहां अधिकांश संख्या में मुस्लिम पक्ष द्वारा इक्ट्ठा होकर कोई न कोई गतिविधि की जाती है। स्थानीय प्रशासन भी मूकदर्शक बना रहता है। उक्त स्थल पर कभी भी कोई भी अप्रिय घटना अथवा दंगा होने की प्रबल सम्भावना है। उपरोक्त प्रकरण के समबन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुए हिन्दूजन के स्वामित्व की भूमि पर से ईदगाह को हटवाया जाय जिससे मौके पर कोई असहज स्थिति होने से बचा जा सके।
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नमाज स्थल को लेकर जारी है न्यायालय का स्थगन
अयोध्या।सोहावल तहसील के बभनियावां गांव की जिस भूमि संख्या 94 मिनजुमला को लेकर मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या की ओर से स्थगन आदेश जारी किया गया है वह भूमिआत्मप्रकाश सिंह व कुछ अन्य ठाकुर परिवार की खतौनी दर्ज है।उस भूमि पर राजस्व अभिलेखों में कहीं भी ईदगाह दर्ज नहीं है। फिर भी बीते बकरीद को वहां प्रशासन द्वारा नमाज अदा कराई जो मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश की अवहेलना है।दूसरी तरफ उस स्थान पर परम्परागत नमाज अदा किए जाने की बात उप जिलाधिकारी मनोज श्रीवास्तव कहते हैं।जब कि भूमि के मालिकाना का कहना है कि जब सीआरओ ने स्थगन आदेश जारी किया है तो फिर हमारी भूमि पर नमाज क्यों अदा की गई।आत्म प्रकाश सिंह का कहना है राजस्व विभाग ने जहां पर ईदगाह दर्ज की हो वहां प्रशासन नमाज अदा कराए।वैसे उप जिलाधिकारी का कहना है कि मुकदमा भूमि के बंटवारे का है।वादी पक्ष का कहना है कि अन्य हिस्सेदार भूमि की नवैयत बदलना चाह रहे हैं।जिस पर सीआरओ ने स्थगन जारी किया है।