अलीगढ़। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र, अलीगढ़ में मध्यस्थ अधिवक्ता (मीडियेटर) के रूप में कार्य करने के लिए 31 अधिवक्ताओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
मध्यस्थ अधिवक्ता के रूप में आवेदन करने के लिए इच्छुक अधिवक्ताओं के पास 01 अगस्त 2025 को न्यूनतम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना आवश्यक है। साथ ही, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण (जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) तथा ऐसे विशेषज्ञ/वृत्तिक, जिन्हें विधि क्षेत्र का सम्यक ज्ञान हो और 15 वर्ष या उससे अधिक का प्रासंगिक अनुभव हो, वे भी आवेदन के पात्र होंगे।
वर्तमान में कार्यरत ऐसे मध्यस्थ अधिवक्तागण, जिनका कार्यकाल 19 सितम्बर 2025 को समाप्त हो रहा है, वे भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र 05 अगस्त 2025 तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण आवेदन पत्र 05 अगस्त 2025 को सायं 5 बजे तक आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह अवसर उन अधिवक्ताओं व विधि विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जो वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (ADR) के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर समाज के न्यायिक बोझ को कम करने में सहभागी बनना चाहते हैं।