Friday, March 7, 2025
spot_img
HomeMarqueeजीएसटी की समस्याओं को लेकर अधिवक्ता एडिशनल कमिश्नर से मिले

जीएसटी की समस्याओं को लेकर अधिवक्ता एडिशनल कमिश्नर से मिले

 

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। जीएसटी की समस्याआंे को लेकर कर अधिवक्ता एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 से मिला और उन्हंे इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा।
आज सहारनपुर बार टैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव खुराना के नेतृत्व में कर अधिवक्ता जीएसटी कार्यालय पहुंचे और एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 से भेंट की और उन्हंे सौंपे ज्ञापन में कहा कि जीएसटी लागू हुये 5 वर्ष पूरे होने जा रहे है, तथा जीएसटी प्रत्येक माह नये ऑकडे छूकर देश की अर्थव्यवस्था मे पूर्ण सहयोग दे रहा है। लेकिन व्यापारियों के लिए जीएसटी सरलीकरण के नाम पर जीएसटी मे जो नई-नई रिर्टन आयी है, या संशोधन किये है, उनसे जीएसटी सरलीकरण के स्थान पर समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जीएसटीआर-4 की लेट फीस माफ हो, जीएसअआर-4 वार्षिक रिर्टन है जिसकी अन्तिम तिथि वार्षिक रिर्टन के अनुसार 31 जीएसटीआर-4 वार्षिक रिर्टन होने के उपरान्त भी अन्तिम तिथि 30 अप्रैल रखी गयी है, जो बहुत कम है, इसलिए इसे 31 दिसम्बर किया जाये। 2-बी के अनुसार आईटीसी क्लेम करने के कारण 3-बी भरने के लिए समय सीमा केवल 7 दिन रहनी चाहिए, ब्याज की दर 18 व 24 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया जाये, जीएसटीआर-4 फाईल करते समय पोर्टल पर कैश लेजर नेगेटिव आ रहा है, जबकि उक्त टैक्स पूर्व में जमा किया जा चुका है। यह स्थिति पूर्व वर्ष की मंे जीएसटीआर-4 में त्रुटि वर्ष कॉलम 6 ना भरे जाने के कारण हुयी है। समाधान वाले छोटे व्यापारी दोबारा टैक्स जमा कराने की स्थिति में नही है। जीएसटी मे ट्रिब्यूनल का गठन जिला स्तर पर हो, जीएसटी मे माल परिवहन के मामलो मे अपील की व्यवस्था मूलक्षेत्रा अधिकार में करायी जाये। जिस पर एडिशनल कमिश्नर से अधिवक्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि जो मामले जीएसटी से संबंधित उनके संज्ञान मंे लाये गये है, उन्हें हर संभव निस्तारित कराने का प्रयास किया जायेगा।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular