Action Against Adulteration : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ की सख्त कार्रवाई, मिलावटखोरी में पांच प्रतिष्ठान सील

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Strict Action Against Adulteration in UP अपर जिलाधिकारी नागरिक पूर्ति लखनऊ के आरोपितों को बार-बार पत्र जारी करने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया तो नियमानुसार खाद्य कारोबारकर्ताओं/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वसूली की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ ने खाद्य प्रतिष्ठानों/दुकानों को खाद्य लाइसेंस निलम्बित कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन काफी सजग है। सरकार के बेहद संवेदनशील प्रकरण में जांच व छापेमारी के लिए विशेष अभियान के तहत कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ ने पांच प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित नमूनों के मानक के अनुरूप न होने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लघंन पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता/प्रतिष्ठान के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये थे।

अपर जिलाधिकारी नागरिक पूर्ति लखनऊ के आरोपितों को बार-बार पत्र जारी करने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया तो नियमानुसार खाद्य कारोबारकर्ताओं/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वसूली की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ ने खाद्य प्रतिष्ठानों/दुकानों को खाद्य लाइसेंस निलम्बित कर दिया।

इनके खिलाफ की गई कार्रवाई

कमता चिनहट के मोनिका गृह उद्योग, प्रथम तल 143, स्वप्नलोक और स्पेंसर रिटेल लिमिटेड, आशियाना, सेक्टर-1, एलडीए मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ में आलू कचरी घटिया मिलने पर लाइसेंस निलंबित किया गया। अनिल एंटरप्राइजेज, 218 कुर्सी रोड, लखनऊ और स्पेंसर रिटेल लिमिटेड प्लॉट नंबर 1 और बी, ईश्वरपुरी, सेक्टर-12 इंदिरा नगर, लखनऊ में बंधनी हींग को गलत ब्रांडेड और घटिया पाया गया। राहुल ट्रेडर्स, डी-1386 इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया में सेंधा नमक गलत ब्रांड का मिलने पर कार्रवाई की गई।

सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ, विजय प्रताप सिंह ने बताया कि उपरोक्त खाद्य प्रतिष्ठानों के जारी खाद्य लाईसेंस को अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करने की तारीख और समय तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि खाद्य व्यवसाय का संचालन तत्काल बंद करवा दें और उपरोक्त प्रतिष्ठानों को निर्गत खाद्य अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दें। आदेश का अनुपालन कराने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष व क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है।

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