पिछड़ा वर्ग की पुत्रियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान

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पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद हमीरपुर को 771 लाभार्थियों के लिए 154.20 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अमित सोनकर ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन पत्र संबंधित उपजिलाधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सात दिवस के भीतर जमा करना होगा।

बताया गया कि आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के उन निर्धन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

आवेदन के लिए तहसीलदार द्वारा निर्गत पिता का आय एवं जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। पिता की मृत्यु की स्थिति में माता का आय एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा प्रधान या सभासद द्वारा प्रमाणित शादी कार्ड, वर-वधु का आधार कार्ड अथवा आयु प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा आवेदक और पुत्री का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना आवश्यक है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी किसी भी कार्यदिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन कुछेछा, हमीरपुर के कक्ष संख्या 104 में प्राप्त की जा सकती है।

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