कर्नाटक में मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा खत्म करने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टली

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम कोटे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टाल दी।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने 13 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि वोक्कालिगा और लिंगायतों को 25 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा। शुरुआत में, राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समलैंगिक विवाह पर संविधान पीठ के समक्ष बहस करनी है और वे सप्ताह के अंत में कोटा के मुद्दे पर जवाब संकलित करेंगे।
25 अप्रैल को होगी सुनवाई
कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के अनुरोध पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि उन्हें सप्ताह के अंत में जवाब जरूर दिया जाना चाहिए, ताकि वे 25 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख से पहले इसे पढ़ सकें। पीठ ने इसके बाद मामले को 25 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर उठाया सवाल
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 13 अप्रैल को चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया। शीर्ष अदालत ने सरकार के आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि प्रथम दृष्टया यह अत्यधिक अस्थिर आधार और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।
टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक अपने 24 मार्च के आदेश को रोक देगी, जिसके द्वारा उसने वोक्कालिगा और लिंगायतों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए कोटा दिया था। मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को दो समुदायों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था।
शीर्ष अदालत ने सरकार को 17 अप्रैल तक का दिया था समय
शीर्ष अदालत ने कहा कि पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का निर्णय बिल्कुल भ्रामक धारणा पर आधारित है। इससे पहले, अदालत ने राज्य सरकार और वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए 17 अप्रैल तक का समय दिया था और दर्ज किया था कि 18 अप्रैल तक कोई प्रवेश या नियुक्ति नहीं की जाएगी।
आरक्षण की दो नई श्रेणियों की घोषणा
बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार ने 10 मई को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया।
राज्य सरकार ने आरक्षण की दो नई श्रेणियों की घोषणा की और चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा को वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांट दिया, जो दो संख्यात्मक रूप से प्रभावी और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय हैं। कोटा के लिए पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया था। राज्य सरकार के फैसले ने आरक्षण की सीमा को अब लगभग 57 प्रतिशत कर दिया है।

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