नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में 2018 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है।
बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं केवल अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनने के लिए होती हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है। बताते चलें कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत जाने से पहले भाषण के खिलाफ मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने तब हाईकोर्ट के सामने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, उसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
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