अवधनामा संवाददाता
सोनभद्र/ब्यूरो विधायी अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1420/79-वि-1-18-2(क) 10/2018 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2018) द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक के उपयोग को पूणर् प्रतिबन्धित कर दिया गया है। जिसके अनुपालन में प्रतिबन्धित पाॅलीथीन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिदिन की जा रही छापेमारी की कायर्वाही के क्रम में दिनांक 03.08.2022 को नगर के विभिन्न स्थानों/दुकानों पर छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान फुटपाथ व्यवसायियों एवं अन्य दुकानदारों से लगभग 15 कि0ग्रा प्रतिबन्धित प्लास्टिक बरामद की गयी। प्रतिबन्धित प्लास्टिक का विक्रय कर रहे 10 दुकानदारों का रू0 37000.00 का चालान किया गया। छापेमारी टीम का नेतृत्व नीरज कुमार (डी0पी0एम0) स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा किया गया। नीरज कुमार द्वारा सम्बन्धित दुकानदारों को पुनः कड़ी चेतावनी दी गयी एवं अगली बार प्लास्टिक बरामद होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 की कायर्वाही हेतु बता दिया गया। छापेमारी की कायर्वाही के दौरान धमर्शाला चैक पर संजय कुमार, चैकी प्रभारी राबटर््सगंज एवं सिपाही अल्पित कुमार भी उपस्थित रहे।
उक्त छापेमारी टीम में पालिका के कमीर् सवर्श्री संत कुमार सोनी, वरिष्ठ लिपिक, सुजीत कुमार, सफाई नायक, राजीव गुप्ता, तौसीफ अहमद, सुनील कुमार, नीरज कश्यप, राजू कुमार मौयर्, रोहित कुमार आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी
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