अवधनामा संवाददाता
कुशीनगर। अप जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा ने निर्देशित किया कि जनपद में खाद्य कारोबारियों को न्यायालय के निर्देशों से नियमित तौर पर अवगत कराएं, नियमित शिविरों का आयोजन, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता जाचने के लिए आम जनमानस को घरेलू स्तर पर प्रेरित करें।
एडीएम गुरुवार को कलेक्टर सभागार में जिला खाद्य सुरक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर जहां खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाता है, वहां लाइसेंस का पंजीकरण अनिवार्य है। मिड डे मिल में विद्यालय का खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस व पंजीकरण अनिवार्य है। जिन स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग की जाती है उनका लाइसेंस व पंजीकरण जरुरी है। फल प्रसंस्करण के प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में कैंटीन, आबकारी की दुकानें का खाद्य लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होनें बताया कि उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का भी समय समय पर संचालन होना चाहिए।
इस अवसर पर अभिहित अधिकारी माणिक चंद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेन्द्र राय, सी ओ सदर कुंदन सिंह, खाद्य कारोबारी व संबंधित उपस्थित रहे।
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