पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले के बाद बैंकिंग सिस्टम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. बैंक के कर्मचारी के घोटाले में शामिल होने से आम आदमी के पैसे को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. आपको पता है कि अगर आपका बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो आपके द्वारा जमा किए गए पैसों का क्या होगा? आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी आपको बता रहा है बैंक में आपका पैसा कितना सुरक्षित है.
अभी के समय में बैंक में जमा आपके पैसे का बीमा और गारंटी DICGC (डिपोजिट इंश्योंरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ) इश्योरेंस कवर देता है. यह बीमा तब ही मिलता है जब बैंक इसके लिए प्रीमियम भरते हैं. लगभग हरेक निजी और सरकारी बैंक ये प्रीमियम भरते हैं लेकिन इसके बाद भी आपके पूरे पैसे सुरक्षित नहीं है. DICGC के मानें तो आपके खाते में चाहे कितने भी पैसे जमा हो आपको सिर्फ एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा.
आपके पास सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर फिक्सड डिपाजिट आदि हो तो बैंक आपके जमा किए रकम में से एक लाख रुपये तक की सुरक्षा की गारंटी लेता है. इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि आपके अकाउंट में भले कितने भी रुपये जमा हो लेकिन बैंक सिर्फ एक लाख रुपये की सुरक्षा गारंटी लेता है. बैंक अगर किसी भी तरह के वित्तीय परेशानी में है तो बैंक आपके जमा किए गए रुपये का इस्तेमाल कर सकता है.
अभी तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई है जब जमाकर्ता को बैंक में रखे अपने पैसों का नुकसान उठाना पड़ा हो. जब भी किसी बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगती है तो भारतीय रिजर्व बैंक कई समाधान करके उसे संभाल लेता है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नियम को देख सकते हैं. rbi.org.in/SCRIPTs/FAQView.aspx?Id=64
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