अवधनामा संवाददाता
अतरौलिया/आज़मगढ़ (Atraulia / Azamgarh) कोरोना काल में सभी राशन कार्ड धारकों को 21 मई के बाद से मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। मई और जून दो माह मुफ्त में राशन देने का शासनादेश जिला आपूर्ति अधिकारी के पास आ चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन का वितरण मई के दूसरे चक्र यानि 21 से 25 मई के बीच शुरू होगा। इस योजना के तहत जिले में 11 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिलेगा। लगभग 88 हजार अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की संख्या है। 10.50 लाख से अधिक पात्र गृहस्थी वाले कार्ड धारकों की संख्या है। प्रति यूनिट पांच किलो राशन वितरित किया जाएगा। दो किलो चावल और तीन किलो गेहूं मिलेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि वितरण के लिए राशन आवंटित हो चुका है। कोटेदार राशन का उठान भी शुरू कर दिया है। नियमित राशन 18 मई तक वितरित होगा उसी के दूसरे दिन से मुफ्त का राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जाएगा।
योजना के तहत नहीं मिलेगा चना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले वर्ष प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं और चावल के अलावा प्रत्येक कार्ड धारक को एक किलो चना देने की व्यवस्था थी लेकिन इस बार चना का इंतजाम नहीं है। सभी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण में लापरवाही करने वाले कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि कोरोना काल में कोई राशन के लिए परेशान न हों जिसके लिए योजना शुरु की गई है। राशन देने में मनमानी करने की शिकायत कार्ड धारक की ओर से की जाएगी तो कोटेदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के अलावा कोटा निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले वर्ष प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं और चावल के अलावा प्रत्येक कार्ड धारक को एक किलो चना देने की व्यवस्था थी लेकिन इस बार चना का इंतजाम नहीं है। सभी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण में लापरवाही करने वाले कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि कोरोना काल में कोई राशन के लिए परेशान न हों जिसके लिए योजना शुरु की गई है। राशन देने में मनमानी करने की शिकायत कार्ड धारक की ओर से की जाएगी तो कोटेदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के अलावा कोटा निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
Also read