अवध चिल्डर्न हास्पिटल के संचालक समेत दो पर मुकदमा

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Two including the operator of Avadh Children Hospital sued

अवधनामा संवाददाता

आक्सीजन के बिना बताई थी दो मासूमों की मौत,जांच में मामला निकला फर्जी

बाराबंकी।  (Barabanki) दो दिन पूर्व इलेक्ट्रानिक मीडिया के कुछ चैनलों में खबर चलाई गई थी जिसमे दिखाया गया था कि शहर के अवध चिल्डर्न हास्पिटल, प्रीत बिहार कालोनी, कोर्ट रोड सिविल लाइन्स बाराबंकी में ऑक्सीजन न मिलने के कारण दो नवजात बच्चों की मृत्यु हो गयी। मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच तहसीलदार नवाबगंज एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर व मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के कर्मियों की टीम द्वारा की गयी। जांच टीम को अवध चिल्डर्न हस्पताल के संचालक के बड़े भाई एवं ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वे उन दोनों नवजात शिशुओं को भर्ती नही कर पाए, जिससे उनकी मौत हो गयी। दिनांक 21 से 24 अप्रैल के मध्य कुल 13 जम्बो ऑक्सीजन सिलेन्डर की आपूर्ति सारंग गैस कम्पनी द्वारा अवध चिल्डर्न हास्पिटल को की गयी है। जांच टीम द्वारा अस्पताल की जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि अस्पताल में 02 पूर्णतया भरे हुए जम्बो सिलेन्डर रिजर्व में उपलब्ध थे। इस प्रकार अवध चिल्डर्न हास्पिटल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेन्डर उपलब्ध थे। जांच टीम द्वारा कृष्णा पाली क्लीनिक जाकर नवजात मृत बच्चों के माता पिता से भी बात-चीत की गई तो प्रकाश में आया कि उन्होंने नवजात बच्चों के इलाज हेतु अवध चिल्ड्रेन हॉस्पिटल से कभी सम्पर्क ही नहीं किया। नवजात बच्चों की मृत्यु कृष्णा पाली क्लीनिक में ही हुई । एक शिशु मृत पैदा हुआ था तथा दूसरे की मृत्यु जन्म के दस मिनट बाद हुई थी। इस प्रकार ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद अस्पताल के संचालक व कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनलों पर मिथ्या वक्तव्य दिया गया, वर्तमान कोविड-19 महामारी काल में मिथ्या वक्तव्य देकर अफवाह फैलाकर समाज में अऱाजकता एवं शान्ति भंग की प्रबल स्थिति उत्पन्न करने एवं शासन/प्रशासन की छवि धूमिल करने का षडयन्त्र रचा गया। उक्त सम्बन्ध में वादी डिप्टी सीएमओ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 430/2021 धारा 188/420 भादवि0, 52/53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, 28ए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 बनाम सैयद मो0 साकिब, सैयद मो0 आमिर व 01 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
फोटो नं 1
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