दिल्ली के पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती को दो साल की सज़ा

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अवधनामा ब्यूरो

नई दिल्ली. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने दो साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है.

सोमनाथ भारती पर इल्जाम है कि उन्होंने एम्स कर्मचारी से मारपीट की और सरकारी सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाया. अदालत ने कहा है कि अगर भारती एक लाख रुपये जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें एक महीने अतिरिक्त जेल में गुज़ारने होंगे.

एम्स कर्मचारी से मारपीट का आरोप सोमनाथ भारती समेत पांच लोगों पर था मगर चार लोग सबूत के अभाव में बरी हो गए. अदालत ने सोमनाथ भारती को भी बीस हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी गई है.

सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सोमनाथ भारती के खिलाफ अमेठी और रायबरेली में केस दर्ज हुए थे. कई दिन जेल में बिताने के बाद सोमनाथ भारती ज़मानत पर रिहा होकर दिल्ली वापस गए हैं.

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एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने सोमनाथ भारती को दो ज़मानतदारों की ज़मानत और पचास हज़ार मुचलके पर ज़मानत मिली है मगर मुक़दमे का फैसला होने तक वह देश से बाहर नहीं जा सकते.

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