कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर, 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंग

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छात्र सम्बन्धित स्कूल शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता-पिता (अभिभावक)
की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते है
जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अनिवार्य रुप से
शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा
जिला प्रशासन द्वारा कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस
उद्देश्य से किया जायेगा कि संक्रमण श्रृंख्ला को तोड़ा जा सके
कन्टेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियांे को बढ़ावा दिया जा रहा है
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत बैकों से समन्वय स्थापित करके
लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण भी प्रदान किया जा रहा है
प्रदेश में अब तक 04 लाख 18 हजार नयी औद्योगिक इकाइयों को
14 हजार करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है
प्रदेश में 4.33 लाख इकाइयों को 10 हजार 535 करोड़
का ऋण प्रदान किया जा चुका है
किसी भी खुले स्थान/मैदान पर फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग
व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता
के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करे
अनलाॅक-5 की जारी गाइडलाइन का पालन पुलिस द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा
धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर की तैनाती की जाए,
ताकि खरीद केन्द्रों पर त्वरित ढंग से कार्य सम्पादित हो सके
जहां एक ओर किसानों को सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान
कोरोना काल खण्ड में भीड़ एकत्र होने की सम्भावना भी नहीं रहेगी
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसानों की सुविधा को देखते हुए
1,000 अतिरिक्त धान क्रय केन्द्र खोले गये है
-श्री नवनीत सहगल


प्रदेश में कल एक दिन में अब तक का सर्वाधिक
कुल 1,62,212 सैम्पल की जांच की गयी
प्रदेश में अब तक कुल 1,04,26,042 सैम्पल की जांच की गयी
प्रदेश में विगत 24 घंटंे में कोरोना के संक्रमित 3,946  नये मामले आये हैें
प्रदेश में अब तक कुल 3,51,966 लोग पूर्णतया
उपचारित होकर डिस्चार्ज किये गये
प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 86.47 है
प्रदेश में 49,112 कोरोना के एक्टिव मामले है
वर्तमान में 22,987 लोग होम आइसोलेशन में है
निजी चिकित्सालयों में 3656 लोग ईलाज करा रहे है
प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,28,604 क्षेत्रों में 3,96,629 सर्विलांस टीमों के माध्यम से 2,58,52,662 घरों के 12,81,38,151 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया
प्रदेश में पूल टेस्ट के अन्तर्गत कल 4006 पूल की जांच की गयी, जिसमें 3515 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 491 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गयी
प्रदेश में ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से कल 2564 लोगों ने
घर बैठे चिकित्सकीय सलाह प्राप्त की
अब तक कुल ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 1,13,323
लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया।
-श्री अमित मोहन प्रसाद
लखनऊ: 02 अक्टूबर, 2020
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि बच्चों, बुजुर्ग तथा गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतते हुए घर पर रहने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाने, दो गज की दूरी है जरूरी, हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करना तथा बार-बार हाथ धोने संबंधी नियमों का पूर्णतया पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अनलाॅक-5 की जारी गाइडलाइन के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर, 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। यह निर्णय स्कूल व संस्थान के प्रबन्धन से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। जिसके अन्तर्गत ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे है एवं कुछ छात्र भौतिक रुप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक है, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। छात्र सम्बन्धित स्कूल शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता-पिता (अभिभावक) की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते है। इसके साथ ही स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता (अभिभावक) के सहमति से अनिवार्य नहीं करायी जा सकती। यह माता-पिता (अभिभावक) की सहमति पर निर्भर होगा। स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों को खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा ैजंदकंतक व्चमतंजपदह च्तवबमकनतम ;ैव्च्द्ध स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ैव्च् के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अनिवार्य रुप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा व इसे प्राथमिकता दी जाएगी।
श्री नवनीत सहगल ने बताया कि लाॅकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। यह 31 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जायेगा कि संक्रमण श्रृंख्ला को तोड़ा जा सके। कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा-संस्थानों जिनमें केवल पी0एच0डी0 शोधार्थियों तथा परास्नातक के छात्रों जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो, को 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति गाइडलाइन अनुसार रहेगी। केन्द्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान (भ्पहीमत म्कनबंजपवद प्देजपजनजपवद) के प्रमुख स्वयं आंकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में (च्ी.क्) शोधार्थी एवं परास्नातक छात्रों जोकि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं से हो, को प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि शासकीय निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को केवल शोधार्थी एवं परास्नातक विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यो के लिए खोलने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के अनुसार गाइडलाइंस का पालन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि तरण-तालों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ;ैव्च्द्ध के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर सिनेमा, थिएटर व मल्टीपैलेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने हेतु, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ;ैव्च्द्ध के अनुसार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। उन्होंनंे बताया कि मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ;ैव्च्द्ध के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेन्मेंट जोन के बाहर ठनेपदमेे जव ठनेपदमेे ;ठ2ठद्ध प्रदर्शनी को वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ;ैव्च्द्ध के अनुसार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी ।
श्री नवनीत सहगल ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियांे को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत बैकों से समन्वय स्थापित करके लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 04 लाख 18 हजार नयी औद्योगिक इकाइयों को 14 हजार करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 4.33 लाख इकाइयों को 10 हजार 535 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा चुका है। इसके साथ ही लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, साँस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को, अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेनमेंट जोन के बाहर, किसी भी बन्दस्थान यथा हॉल व कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ, अनुमति दी जायेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत गाइडलाइन अलग से जारी की जाएगी जिससे ऐसे स्थानों में इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबन्दी लगायी जा सके। उन्होंने बताया कि धारा 188 के तहत पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
श्री नवनीत सहगल ने बताया कि धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर की तैनाती की जाए, ताकि धान खरीद केन्द्रों पर त्वरित गति से कार्य सम्पादित हो सके। इससे जहां एक ओर किसानों को सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान कोरोना काल में भीड़ एकत्र होने की सम्भावना भी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसानों की सुविधा को देखते हुए एक हजार अतिरिक्त धान क्रय केन्द्र खोले गये है।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में अब तक का सर्वाधिक कुल 1,62,212 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 1,04,26,042 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटंे में कोरोना के संक्रमित 3,946 नये मामले आये है। प्रदेश में अब तक कुल 3,51,966 लोग पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज किये गये। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 86.47 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 49,112 कोरोना के एक्टिव मामले है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में 22,987 लोग हैं। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में 3656 लोग ईलाज करा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,28,604 क्षेत्रों में 3,96,629 सर्विलांस टीमों के माध्यम से 2,58,52,662 घरों के 12,81,38,151 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। प्रदेश में पूल टेस्ट के अन्तर्गत कल 4006 पूल की जांच की गयी, जिसमें 3515 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 491 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से कल 2564 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय सलाह प्राप्त की। अब तक कुल ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 1,13,323 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया।

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